CG Holiday Ban Order: BY NEWS REPORT
छत्तीसगढ़ में छुट्टी पर सख्त रोक: बिना CEO की अनुमति के नहीं मिलेगी छुट्टी, कलेक्टरों को जारी हुआ आदेश
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दौरान अवकाश पर रोक लगा दी गई है। अब बिना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति किसी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी।
CG Holiday Ban Order रायपुर, DESK REPORT SONU SIDAR
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में चल रहे निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO), छत्तीसगढ़ की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
7 फरवरी तक चलेगा पुनरीक्षण कार्यक्रम
आयोग के पत्र क्रमांक – NO.23/2025-ERS(Vol-II) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के मुताबिक, यह पुनरीक्षण कार्य 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अवधि में राज्य के सभी जिलों में बूथ स्तर पर मतदाता सूचियों का अद्यतन, सुधार, विलोपन और नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखा गया है।
निर्वाचन आयोग के अधीन रहेंगे अधिकारी-कर्मचारी
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(सीसी) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त (Deemed Deputation) माने जाएंगे। इस दौरान वे आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।
अर्थात् — इस अवधि में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी केवल निर्वाचन आयोग के प्रति ही जवाबदेह रहेंगे और उनके सभी प्रशासनिक अधिकार आयोग के अधीन होंगे।
अवकाश पर लगी रोक, CEO की अनुमति अनिवार्य ।
निर्वाचन आयोग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केवल ऐसे प्रस्तावों को अपनी अनुशंसा सहित CEO के कार्यालय को भेज सकेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से ही लिया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निर्देशों का पालन अनिवार्य, उल्लंघन पर कार्रवाई तय CG Holiday
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आयोग का उद्देश्य यह है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दौरान कोई भी कार्य प्रभावित न हो और मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित रहे।
SIR कार्यक्रम का उद्देश्य CG Holiday update
इस विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि
• 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाए,
• मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएं,
• और सूची में त्रुटियों का समय रहते सुधार किया जाए।
आयोग ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम, पता, लिंग और आयु संबंधी जानकारी अवश्य जांचें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित समय सीमा में सुधार आवेदन प्रस्तुत करें।









