- घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ढाबा संचालकों की लगातार शिकायत होने के बाद भी पुलिस व आबकारी विभाग कार्रवाई करने को बचती रही ? नव पदस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश पर जब कार्रवाई किया गया तो हजारों लीटर चोरी का डीजल मिलता है, वही आसपास के ढाबों में आबकारी व पुलिस के संरक्षण में सालों से बेचा और परोसा जा रहा है यह दारू अवैध तरीके से सरकारी शराब दुकान से खरीद कर ढाबा व अन्य कोचियों के पास बेधड़क पहुँचता है, क्या इस पर भी जांच व कार्रवाई करेगा आबकारी विभाग या स्वयं के संरक्षण में फलता फूलता व्यापार मानकर डंठे बस्ते में रख दिया जायेगा?
- अवैध ढाबा कारोबारियों की खैर नहीं, चोरी के डीजल पर पुलिस की कड़ी कार्रवा
घरघोड़ा|रायगढ़|बंटी महंत|डेस्क|02फरवरी2026
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा जिले में अवैध कारोबार जैसे चोरी, कबाड़ी, नशा, जुआ, पर सख्त व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात रखी है उस पर पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार होता दिखाई दे रहा है, सालों जो कारोबार खुलेआम चलता रहा है उसे घरघोड़ा पुलिस ने चंद घंटों में कार्रवाई कर सख़्त संदेश दिया है, आपको बता दें राजमार्ग पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतत निगरानी एवं पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना घरघोड़ा के प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भालुमार निवासी वेणुधर पात्रो द्वारा अपने होटल परिसर में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में डीजल का भंडारण कर उसे विक्रय किए जाने की मंशा से रखा गया है, जो विधि विरुद्ध है।
इसी क्रम में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भालुमार निवासी वेणुधर पात्रो अपने होटल में अवैध रूप से डीजल का भंडारण कर बिक्री कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर भालुमार स्थित पात्रो होटल में दबिश दी गई।
दबिश के दौरान होटल संचालक वेणुधर पात्रो पिता स्व. कार्तिको पात्रो (उम्र 55 वर्ष), निवासी अमलीडीह, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के होटल परिसर के पास 15-15 लीटर क्षमता वाले डिब्बों में कुल 150 लीटर डीजल बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस द्वारा आरोपी से डीजल भंडारण एवं बिक्री संबंधी वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी के पास कोई अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध नहीं था।
इस पर थाना घरघोड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 35/2026 धारा 287 बीएनएस एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही धारा 94 बीएनएसएस के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजों एवं सुरक्षा उपायों को लेकर पूछताछ की गई।
सार्वजनिक स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ डीजल का अवैध भंडारण कर मानव जीवन को खतरे में डालने का अपराध पाए जाने पर पुलिस ने गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक तैयार कर डीजल जप्त किया तथा आरोपी को हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के साथ एएसआई राम संजीवन वर्मा, प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक, आरक्षक खगेश्वर नेताम, प्रदीप तिग्गा एवं महिला आरक्षक आशा मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में चोरी का डीजल खरीदने-बेचने जैसे अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।









